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मंगलवार, 22 जून 2021

दुष्कर्म पर इन देशों में मिलती है ऐसी क्रूर सजा, सुनकर कांप उठेगी रूह, what is the cruel punishment of rape in other countries


दुष्कर्म पर इन देशों में मिलती है ऐसी क्रूर सजा, सुनकर कांप उठेगी रूह
Rapist Punishment


भारत में पिछले दो-तीन दशकों में अन्य अपराधों की तुलना में रेप की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और इनसे जुड़े दोषियों को सजा देने के मामले में हम सबसे पीछे रहते हैं। यौन अपराध निरोधक कानून बनाकर भारत ने इस समस्या के लिए सजा को और सख्त तो किया गया। जिसमें दुष्कर्मी को 7 साल से 14 साल तक की कैद दी जाती है। दुर्लभ मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है। वहीं दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो कुछ देश ऐसे हैं जहां बलात्‍कार के दोषियों को ऐसे जघन्य अपराधों के लिए ऐसी सजा दी जाती हैं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आइए जानते हैं कि किस देश में बलात्‍कार को लेकर कौन से कानून हैं और बलात्‍कारियों को कैसी सजा दी जाती है?



इराक- पत्‍थरों से मार-मार कर हत्‍या

इराक में बलात्कार करने वालों को मौत की सजा दी जाती है, लेकिन सजा देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। रेप के गुनाहार को तब तक पत्थर मारे जाते हैं, जब तक की वो मर ना जाए। बलात्कार जैसे जुर्म करने वालों की मौत आसान नहीं होती है क्योंकि गुनाहगार बहुत ही पीड़ा और यातना से भी गुजरना पड़ता है। इसका उद्देश्‍य ये ही हैं कि दूसरे लोग इस जघन्‍य अपराध करने के बारे में सोचने से भी डरे।


उत्तर कोरिया- बलात्कारी के सिर में मार दी जाती है गोली

उत्तर कोरिया के बारे में तो सब जानते ही होंगे कि यह देश कितना सख्त है। यहां दुष्कर्म के लिए केवल मौत की सजा मुकर्रर है। यहां बलात्कारी के सिर में सरेआम गोलियां दागी जाती हैं।


चीन- मेडिकल जांच की पुष्टि के बाद सीधे मौत की सजा


चीन उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां रेप के विशेष मामले में मौत की सजा का प्रावधान है। यहां पर अब तक रेप की सजा में कई लोगों को मौत के घाट उतारा भी जा चुका है। चीन में इस जुर्म की सजा जल्द-जल्‍द दे दी जाती है। साफ शब्‍दों में कहें तो नो ट्रायल, मेडिकल जांच में प्रमाणित होने के बाद मृत्यु दंड। चीन में दुष्कर्मियों को सीधे मौत की सजा देने का कानून है। कुछ गंभीर दुष्कर्म के मामलों में दोषियों के जननांगों को काट दिया जाता है।

सऊदी अरब: काट दिया जाता है प्राइवेट पार्ट 

सऊदी अरब में इस्लामिक कानून शरिया को मान्यता दी गई है। इस देश में किसी भी अपराध के लिए मौत की सजा का ही प्रावधान है। सिर तो सरेआम उसका सिर चौराहे पर कलम कर दिया जाता है। अगर कोई भी शख्स रेप का दोषी पाया जाता है तो अपराधी को फांसी पर टांगने, उसके यौनांगों को काटने की सजा सुनाई जा सकती है।


ईरान: फांसी की सजा पश्चिमी देश ईरान में दुष्कर्म के दोषियों को फांसी दी जाती है।

कभी-कभी दोषी पीड़िता की अनुमति से मृत्युदंड से बच जाते हैं, लेकिन उसकी आजीवन कारावास की सजा बरकरार रहती है। मलेशिया: 30 वर्ष का कारावास के साथ पड़ते है कोडे़ मलेशिया में सबसे ज्यादा समय की सजा का प्रवाधान है। यहां बलात्कारी को न सिर्फ 30 वर्ष का कारावास बल्कि इसके साथ कोडे़ मारना भी सजा में शामिल है। 

यूएई: एक हफ्ते के अंदर दी जाती है फांसी

 संयुक्त अरब अमीरत में कई जुर्मों के लिए कुछ अलग-अलग सजाएं हैं, लेकिन बलात्कारी को सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है। संयुक्त अरब अमीरात में दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर बहुत तेजी से न्याय दिया जाता है। यूएई के कानून के मुताबित यदि किसी ने सेक्स से जुड़ा अपराध किया है तो उसे सात दिनों के अंदर ही फांसी दे दी जाती है।


अफगानिस्तान: चाद दिन में फांसी की सजा

 पीड़िता को चार दिन में न्याय दिलाने के लिए दोषी को फांसी पर लटका दिया जाता है। 

पोलैंड: सुअरों से कटवाकर मौत की सजा

 पोलैंड में बलात्‍कार के आरोपी को सुअरों से कटवाया जाता है। हालांकि अब एक नया कानून आ चुका है जिसमें आरोपी को नपुंसक बना दिया जाता है। यहां दुष्कर्मी को सार्वजनिक स्थानों पर फांसी दी जाती है ताकि लोग इस जघन्य अपराध के परिणाम से सबक सीख सकें और भविष्य में ऐसी गलती न करें। 

इंडोनेशिया: डाल दिए जाते हैं महिला के हॉर्मोन्‍स 

इंडोनेशिया में बलात्कार करने वालों की भी अलग ही सजा है। यहां बलात्‍कार के आरोपियों को नपुंसक बनाने के साथ ही साथ उनमें महिलाओं के हॉर्मोन्‍स डाल दिए जाते हैं।

नीदरलैंड्स: चुंबन भी माना जाता है दुष्‍कर्म 

किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न यहां तक कि सहमति के बिना एक चुंबन भी नीदरलैंड्स में दुष्कर्म माना जाता है।

  • अब आप हमे बताये की भारत में कौन सी सजा होनी चाहिए कमेंट में जरुर बताये,

एनसीआरबी की रिपोर्ट

 महिला सुरक्षा से जुड़े तमाम कानून और बहसों के बावजूद देश में अपराध घट नहीं रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है और यह वृद्धि लगभग सभी राज्यों में हुई है।

एनसीआरबी के मुताबिक देश भर में साल 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,59,849 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यह लगातार तीसरे साल बढ़ोत्तरी हुई है। 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,29,243 मामले दर्ज किए गए थे जबकि 2016 में 3,38,954 मामले दर्ज हुए थे। अन्‍य रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में हर घंटे में चार बलात्कार होते हैं। 15.2 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। 2015 में 34, 651 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। हर 3.8 दिन में पुलिस कस्‍टडी में एक बलात्कार होता है। 95 महिलाएं पीडि़त हैं, पुलिस कस्‍टडी में हुए बलात्कार की। इनमें 4 गैंगरेप का शिकार हुई। हर चार घंटे में एक गैंगरेप की वारदात होती है। 2015 में 2,113 महिलाओं के साथ गैंगरेप की वारदात हुई पुलिस कस्‍टडी में हुए गैंगरेप के अलावा हर दो घंटे में एक बलात्कार का असफल प्रयास होता है। 2015 में 4,437 बलात्कार के प्रयास हुए। 86 प्रतिशत बलत्कार के मामले लंबित हैं।

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